नई दिल्ली, चुनाव आयोग ने अहम फैसला लेते हुए आईडी कार्ड से आधार कार्ड जोड़ने का अहम फैसला लिया है. चुनाव आयोग की यह मुहिम अगले महीने से शुरू होने वाली है, यह एक अगस्त से शुरू होगी और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी. चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता की पहचान आधार कार्ड से सरल हो जाएगी. अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो 11 डॉक्यूमेंट्स को विकल्प के तौर पर रखा गया है. पहले 1 जनवरी को 18 साल पूरा होने पर ही मतदान के लिए एलिजिबल माना जाता था लेकिन अब हर क्वाटर पर मतदाता मतदान के लिए एलिजिबल माना जाएगा.
महाराष्ट्र के चीफ इलेक्शन ऑफिसर श्रीकांत देशपांडे ने कहा कि मतदाताओं की पहचान स्थापित करने और वोटर लिस्ट में मतदाताओं के प्रमाणीकरण और एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार एक ही व्यक्ति के नाम के पंजीकरण की पहचान करने के लिए अब मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, इससे प्रक्रिया आसान हो जाएगी.
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करके आप आयकर भुगतान करने वाले लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं. आयकर विभाग की ओर से ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि या डेडलाइन 31 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है और इस तारीख तक करदाता वित्त वर्ष 2021-22 या आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अपना रिटर्न भर सकते हैं.
आयकर विभाग भी लगातार टैक्सपेयर्स से अपील करता है कि आप अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द इस जरूरी काम को निपटा लें. नुकसान के बारे में बात करें तो तय तिथि तक आयकर रिटर्न दाखिल न करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो आयकर विभाग से नोटिस आ जाएगा, इसके बाद आपको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, साथ ही जुर्माना भी देना होगा.
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