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Aadhaar Card Update for ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी पाएं यहां

नई दिल्ली. एक व्यक्ति को वर्तमान आयकर कानूनों के अनुसार आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय अपने आधार नंबर को भी भरना होता है. साथ ही, करदाताओं को अपने पैन को अपने आधार नंबर से जोड़ना होगा. यह ध्यान दें कि यदि आपका स्थायी खाता संख्या (पैन) आपके आधार नंबर से जुड़ा नहीं है, तो संभावना है कि आप वित्तीय वर्ष 2019 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 31 मार्च 2019 की अपनी अधिसूचना में कहा कि 1 अप्रैल 2019 से आईटीआर दाखिल करते समय आधार संख्या भरना अनिवार्य है, जैसा कि धारा 139 एए (1) (ii) के तहत आवश्यक है. ये तब तक अनिवार्य है जब तक कि विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती है. साथ ही कहा गया है कि आधार संख्या को भरे बिना कर रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक या मैन्युअल रूप से दायर नहीं किया जा सकता है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2019 के भाषण में आधार और पैन को विनिमेय बनाने का प्रस्ताव दिया है. जिन लोगों के पास पैन नहीं है, वे जल्द ही अपने आधार नंबर का उपयोग करके आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. इसके अलावा, वे अपना आधार नंबर भर सकते हैं जहां भी उन्हें अनिवार्य पैन की आवश्यकता होती है. एक बार जब ये बजट प्रस्ताव संसद द्वारा पारित कर दिए जाते हैं, तो ये परिवर्तन 1 सितंबर 2019 से लागू होंगे. संभावना है कि अगले साल से करदाता अपने आधार नंबर का उपयोग करके आईटीआर दाखिल करने में सक्षम हो सकते हैं.

आईटीआर भरते समय उसमें आधार संख्या को भरने के लिए अतिरिक्त स्थान दिया गया है. इन अतिरिक्त स्थानों में, आपको अपना आधार नंबर भरना होगा. यदि आपने आधार कार्ड के लिए आवेदन किया है, लेकिन इसे प्राप्त नहीं किया है, तो आपको अपने आईटीआर फॉर्म में 28 अंकों की नामांकन आईडी का उल्लेख करना होगा. उदाहरण के लिए, यदि आपकी नामांकन आईडी 1234/56789/98765 है और नामांकन की तिथि और समय 01/03/2019 11:15:20 है तो यह 1234567899876501032019111520 के रूप में दर्ज किया जाएगा.

आयकर वेबसाइट, www.incometaxefiling.gov.in पर ऑनलाइन आईटीआर -1 दर्ज किया जा सकता है. यदि इससे पहले आपने अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार नंबर का उल्लेख किया है, तो संभावना है कि आपका आधार नंबर पहले से ही उसमें भरा होगा. यह वेबसाइट पर उपलब्ध आईटीआर -1 के भाग-ए की सामान्य जानकारी में पहले से भरा होगा. फॉर्म में उल्लिखित आधार संख्या को आपके वास्तविक नंबर के साथ क्रॉस-चेक करना उचित है. हालांकि, यदि आप एक्सेल या जावा का उपयोग करके आईटीआर दाखिल कर रहे हैं, तो आपको फॉर्म में आधार विवरण को मैन्युअल रूप से दर्ज करने की आवश्यकता होगी.

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Aanchal Pandey

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