सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने भी याकूब मेमन को फांसी देने को पूरी तरह गलत बताया है. उन्होंने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में स्पष्ट कहा है कि याकूब के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे और उसे फांसी देना सरासर गलत है. काटजू ने यह भी कहा कि भारत में सांप्रदायिक अलगाव बढ़ता जा रहा है ऐसे फैसले उसी को कायम रखने के लिए किये जाते हैं.
1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन को फांसी दे दी गई. नागपुर जेल के अंदर ही डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करने के बाद याकूब के दोनों भाइयों को बुलाकर शव सौंप दिया है. शव को नागपुर एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है जहां से उसे एयर एम्बुलेंस के जरिये मुंबई ले जया जाएगा. इस पर अभी संशय है कि शव को बड़ा कब्रिस्तान या माहिम में से कहां दफनाया जाएगा.
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने याकूब मेमन की फांसी पर एक बेहद विवादस्पद बयान दिया है. थरूर ने ट्वीट का याकूब की फांसी पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि राज्य प्रायोजित हत्याओं से हम कातिलों की लिस्ट में आ गए हैं. सरकार के एक व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाने की खबर से मैं दुखी हूं.
1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन को फांसी दे दी गई. बताया जा रहा है कि नागपुर जेल के अंदर ही डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम की प्रोसेस शुरू कर दी है. पहले कहा जा रहा था कि शव को घरवालों को सौंप दिया जाएगा लेकिन सूत्रों ने जानकारी दी है कि अब शव को जेल में दफनाने पर ही विचार किया जा रहा है. हालांकि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि आखिर में क्या होगा.
मुंबई ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेमन को अब कल फांसी देना तय हो गया है. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने याकूब मेमन की दूसरी मर्सी पेटिशन भी ख़ारिज कर दी है.
सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पेटिशन ख़ारिज हो जाने, डेथ वारंट लीगल ठहराए जाने और महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव के मर्सी पेटिशन ख़ारिज कर देने के बाद अब याकूब मेमन की सारी उम्मीदें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पट टिक गईं हैं. आपको बता दें कि डेथ वारंट के हिसाब से याकूब को कल फांसी दी जानी है और कल ही उसका जन्मदिन भी है. अब ऐसे में याकूब को प्रणब के फैसले का बेसब्री से इंतज़ार है. हालांकि राष्ट्रपति पिछले ही साल याकूब की मर्सी पेटिशन ठुकरा चुके हैं.
1993 मुंबई ब्लास्ट में आरोपी याकूब मेमन को अब कल सुबह 7 बजे नागपुर जेल में फांसी होना लगभग तय हो गया है. आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन पर दोबारा सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इसी दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव ने भी मेमन की दया याचिका को ठुकरा दिया. इसके बाद सबसे अहम् फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने याकूब के डेथ वारंट को सही ठहराया, जिसके बाद उसके फ़ासी से बचने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं.
1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन ने फांसी की सजा से एक दिन पहले फिर राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी है. 2014 में याकूब के भाई ने भी दया याचिका दी थी, जिसे राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था. वहीं याकूब की फांसी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच आज अहम सुनवाई करेगी. जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में जस्टिस प्रफुल्ल सी पंत और जस्टिस अमिताव राय की बेंच सुनवाई करेगी.
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