मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने व्यापम घोटाले की CBI जांच की सीएम शिवराज सिंह चौहान की अर्जी खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उसे सीबीआई जांच का आदेश देने का अधिकार नहीं है.
भोपाल. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने व्यापम घोटाले की CBI जांच की सीएम शिवराज सिंह चौहान की अर्जी खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उसे सीबीआई जांच का आदेश देने का अधिकार नहीं है. आपको बता दें कि काफी दबाव के बाद कल सीएम शिवराज ने CBI जांच के लिए अर्जी दाखिल की थी.
सूत्रों की माने तो शिवराज आज व्यापम से जुड़े मामले पर सफाई देने के लिए दिल्ली भी आए हुए हैं.