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राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ SC ने याचिका स्वीकार की

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के व्यापमं घोटाले में कथित संलिप्तता के मद्देनजर उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर दायर की गई एक याचिका को सुनवाई के लिए अपनी मंजूरी दे दी है.  राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव व्यापम घोटाले के एक आरोपी थे. बीते 25 मार्च को लखनऊ स्थित अपने पिता के घर में वह मृत पाए गए थे.

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राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ SC ने याचिका स्वीकार की
  • July 6, 2015 9:35 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के व्यापमं घोटाले में कथित संलिप्तता के मद्देनजर उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर दायर की गई एक याचिका को सुनवाई के लिए अपनी मंजूरी दे दी है.  राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव व्यापम घोटाले के एक आरोपी थे. बीते 25 मार्च को लखनऊ स्थित अपने पिता के घर में वह मृत पाए गए थे.

मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू, जस्टिस अरुण कुमार और अमित्य रॉय की एक खंडपीठ ने आज यह कहा कि मध्य प्रदेश प्रफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से जुड़े व्यापम घोटाले से जुड़ी उक्त याचिका को इस घोटाले से जुड़ी अन्य याचिकाओं के साथ ही 9 जुलाई को सुनेगी.  उक्त याचिका वकीलों के एक समूह द्वारा दायर की गई है. याचिका में न केवल राज्यपाल राम नरेश यादव को हटाने की मांग की गई है, बल्कि इस मामले में उनका बयान रिकार्ड करने की भी मांग की गई है. 

आज सुबह ही 25 साल की एक ट्रेनी महिला सब-इंस्पेक्टर, अनामिका सिकरवार, ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. गौरतलब है कि उस पर व्यापम घोटाले के माध्यम से ही पुलिस विभाग में भर्ती होने का आरोप था. उसका शव सागर जिले की एक झील से बरामद किया गया. उक्त झील सागर जिले के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मुख्यालय के पास ही है. हालांकि CSP का कहना है कि अनामिका की नियुक्ति में किसी तरह का कोई विवाद नहीं था और न ही उसकी नियुक्ति व्यापम घोटाले से जुड़ी थी.

एजेंसी

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