मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले को राहत देने से इंकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है. आपको बता दें कि नेस्ले ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. FSSAI ने नेस्ले के प्रोडक्ट मैगी नूडल्स के नौ प्रकारों को भारतीय बाजार में बैन करने का आदेश दिया था. नेस्ले हाईकोर्ट में याचिका दी थी कि वो FSSAI के आदेश पर रोक लगाए.
नेस्ले ने अपने याचिका में कहा है कि मैगी को बैन करना और नेस्ले को अपने प्रोडक्ट मार्केट से वापस लेने का आदेश देना दोनों ही गलत हैं. FSSAI ने पिछले सप्ताह आदेश जारी कर नेस्ले इंडिया के मैगी नूडल्स की सभी किस्मों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करते हुए इसे खाने के लिए असुरक्षित और खतरनाक बताया था. परीक्षणों में मैगी में स्वाद बढ़ाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामेट तथा सीसा तय मात्रा से अधिक पाया गया था. उसके बाद कई राज्यों ने मैगी पर बैन लगा दिया था.
मेडिसिन्स सेन्स फ्रंटियर्स/एमएसएफ (डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स) ने भट्ट की फिल्म जिगरा के एक दृश्य पर…
वित्त मंत्री ने दी जानकारी नीरव मोदी के मामले में सार्वजनिक और निजी बैंकों को…
सोमवार को ग्रुप बी के एक मुकाबले में पाकिस्तान और नेपाल की टीमें आमने-सामने थीं,…
पाकिस्तान के इस पूर्व खिलाड़ी ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि…
बादशाह गुरुग्राम के सेक्टर 68 में आयोजित एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में शामिल होने आए थे।…
CBSE के मुताबिक, बुराड़ी स्थित मानव भवन पब्लिक स्कूल और उत्तम नगर स्थित सत साहब…