मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले को राहत देने से इंकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है. आपको बता दें कि नेस्ले ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले को राहत देने से इंकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है. आपको बता दें कि नेस्ले ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. FSSAI ने नेस्ले के प्रोडक्ट मैगी नूडल्स के नौ प्रकारों को भारतीय बाजार में बैन करने का आदेश दिया था. नेस्ले हाईकोर्ट में याचिका दी थी कि वो FSSAI के आदेश पर रोक लगाए.
नेस्ले ने अपने याचिका में कहा है कि मैगी को बैन करना और नेस्ले को अपने प्रोडक्ट मार्केट से वापस लेने का आदेश देना दोनों ही गलत हैं. FSSAI ने पिछले सप्ताह आदेश जारी कर नेस्ले इंडिया के मैगी नूडल्स की सभी किस्मों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करते हुए इसे खाने के लिए असुरक्षित और खतरनाक बताया था. परीक्षणों में मैगी में स्वाद बढ़ाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामेट तथा सीसा तय मात्रा से अधिक पाया गया था. उसके बाद कई राज्यों ने मैगी पर बैन लगा दिया था.