केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें उप राज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए होम सेक्रेटरी धर्मपाल के तबादले को रद्द कर दिया था. गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली सरकार के पास धर्मपाल को पद से हटाने का अधिकार नहीं है. मंत्रालय ने कहा कि ऑल इंडिया ज्वाइंट सर्विसेज कैडर रूल्स के मुताबिक सिर्फ गृह मंत्रालय ही दिल्ली के होम सेक्रेटरी को पद से हटा सकता है.
नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें उप राज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए होम सेक्रेटरी धर्मपाल के तबादले को रद्द कर दिया था. गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली सरकार के पास धर्मपाल को पद से हटाने का अधिकार नहीं है. मंत्रालय ने कहा कि ऑल इंडिया ज्वाइंट सर्विसेज कैडर रूल्स के मुताबिक सिर्फ गृह मंत्रालय ही दिल्ली के होम सेक्रेटरी को पद से हटा सकता है.
गौरतलब है कि धर्मपाल ने दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर एमके मीणा को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाने से संबंधित नोटिफिकेशन पर हस्ताक्षर किया था. इस पर केजरीवाल सरकार ने एलजी की ओर से नियुक्त किए गए होम सेक्रेटरी धर्मपाल का तबादला कर दिया था और नए एसीबी चीफ एमके मीणा को भी ज्वाइन करने से रोक दिया था. बुधवार को राज्यपाल नज़ीब जंग ने दिल्ली सरकार के होम सेक्रेटरी धर्मपाल के ताबदले को खारिज कर दिया था और कहा कि धर्मपाल और मीणा दोनों अपने पद पर बने रहेंगे.
IANS