सलमान खान की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान करीब दो घंटे तक बचाव और अभियोजन पक्ष के वकीलों के बीच ज़ोरदार बहस चली. सलमान खान के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस मामले में रविंद्र पाटिल को मुख्य गवाह बनाए जाने पर सवाल खड़े किए. सलमान के वकील अमित देसाई ने सवाल उठाया कि रविंद्र पाटिल उस रात होटल से लेकर घटनास्थल तक कार का रूट नहीं बता सके थे. इसके साथ ही वह टायर फटने के मामले पर भी कोई जानकारी नहीं दे सके थे. इन सबके बावजूद उन्हें मुख्य गवाह क्यों बनाया गया.
मुंबई. सलमान खान की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान करीब दो घंटे तक बचाव और अभियोजन पक्ष के वकीलों के बीच ज़ोरदार बहस चली. सलमान खान के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस मामले में रविंद्र पाटिल को मुख्य गवाह बनाए जाने पर सवाल खड़े किए. सलमान के वकील अमित देसाई ने सवाल उठाया कि रविंद्र पाटिल उस रात होटल से लेकर घटनास्थल तक कार का रूट नहीं बता सके थे. इसके साथ ही वह टायर फटने के मामले पर भी कोई जानकारी नहीं दे सके थे. इन सबके बावजूद उन्हें मुख्य गवाह क्यों बनाया गया.
अमित देसाई का कहना था कि पुलिस रेकॉर्ड के मुताबिक जे डब्ल्यू मैरियट से हादसे का स्पॉट महज 14 किमी दूर था, जिसे आधे घंटे में तय किया गया, जबकि मुख्य गवाह रविंद्र पाटिल के मुताबिक तब कार की स्पीड 90-100 किमी प्रति घंटा थी. इस पर जज ने कहा कि वह रविंद्र पाटिल का बयान देखना चाहते हैं. इसके साथ ही अमित देसाई का कहना था कि हादसे के समय कार में चार लोग मौजूद थे. उन्होंने कहा कि हादसे के दिन कार में कमाल खान भी मौजूद थे. पुलिस ने उनका बयान लिया, लेकिन इसके बाद उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई. बचाव पक्ष ने सलमान खान को मिली सजा को निलंबित करने की मांग की.
इसके बाद जज ने सरकारी पक्ष के वकीलों से अपना पक्ष रखने को कहा और पूछा कि सजा सस्पेंड करने में उन्हें क्या दिक्कत है? सरकारी वकील ने कमाल खान से पूछताछ न करने के मामले पर कहा कि कमाल खान ब्रिटिश नागरिक हैं. वह उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उनसे पूछताछ नहीं हो सकी. कार में चार लोगों के सवार होने के सवाल पर सरकारी वकील ने कहा कार में महज तीन ही लोग मौजूद थे. सरकारी वकील ने कहा कि सेशन कोर्ट से फैसला आने से पहले हाई कोर्ट ने कैसे सलमान की जमानत की अपील की सुनवाई कर दी. इस पर जज ने कहा कि कोर्ट के अधिकारी की ओर से कोई गड़बड़ हुई है तो इस पर सवाल किया जाएगा.
ड्राइवर अशोक सिंह के कार चलाने के मामले पर सरकारी वकील ने कहा कि रविंद्र पाटिल ने बताया था कि अशोक सिंह सिर्फ दिन में गाड़ी चलाता था, रात में नहीं. जज ने पूछा कि जब अभियुक्त की जमानत की अपील पर सुनवाई हो रही है तो उसे जेल क्यों भेजा जाए. हालांकि, इसके साथ ही जज ने कहा कि यह उनका आदेश नहीं बस उनका आकलन है. जज ने पूछा सरकारी वकील से पूछा कि इस मामले में 304 (2) यानी कि गैर इरादतन हत्या की धारा क्यों लगाई गई, जबकि यह धारा पहले किसी दुर्घटना के मामले में नहीं लगाई गई, लेकिन इस मामले में ही क्यों लगाई गई?
इसके बाद जज ए थिप्से ने सलमान खान को पांच साल की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी. सलमान को मिली अंतरिम जमानत की अवधि आज खत्म हो रही है और उन्हें वहीं से जमानत लेनी होगी. शुक्रवार होने की वजह से सलमान को आज ही सेशन कोर्ट में जाकर सरेंकर करेंगे और नया बेल बॉन्ड भरकर जमानत लेंगे.
IANS