वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होने के बाद विपक्ष में बेचैनी और वक्फ की जमीन का दुरुपयोग करने वालो में घबराहट है. बेशक मोदी सरकार को अपने सहयोगियों टीडीपी और जेडीयू को मनाने के लिए उनकी कई शर्तें माननी पड़ी लेकिन बिल में ऐसे कई प्रावधान है जिससे वक्फ जमीन पर दावा करने वालों को पसीने आ रहे हैं. इन्ही में से एक है लिमिटेशन एक्ट से मिली छूट का समाप्त होना. यानी कि अब 12 साल की लिमिट वक्फ संपत्तियों पर भी लागू होगी. अब कोई भी कभी भी किसी जमीन या संपत्ति को वक्फ का बताकर दावा नहीं कर सकेगा.
वक्फ अधिनियम की धारा 107 में स्पष्ट प्रावधान है कि वक्फ संपत्तियों पर लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रावधान लागू नहीं होंगे. लिमिटेशन एक्ट में बताया गया है कि किस मामले में कितने दिनों के अंदर शिकायत दर्ज कराकर केस कर सकते हैं. निर्धारित अवधि के बाद किया गया दावा कोर्ट में खारिज हो जाता था. निजी संपत्ति के मामले में यह सीमा 12 साल रखी गई है.
इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि ए कहता है कि जो प्रॉपर्टी बी के कब्जे में है वह उसकी है और इसे साबित करने के लिए उसके पास पर्याप्त सबूत है लेकिन जब वह कोर्ट जाता था तो वहां यह देखा जाता था कि कितने दिनों बाद शिकायत की गई है. यदि 12 साल बाद शिकायत की गई है तो वह मान्य नहीं होती थी और केस खारिज हो जाता था. वक्फ को इससे छूट मिली हुई थी, कोई 50 साल बाद अचानक खड़ा होता था और कह देता था कि यह वक्फ की संपत्ति है, केस कर देता था. वक्फ मामले में 12 साल वाली लिमिट लागू नहीं होती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
वक्फ मामले में भी 12 साल की लिमिट लागू होगी. संबंधित व्यक्ति के पास लिमिटेशन एक्ट को आधार बनाकर कोर्ट में दलील देने का हक नहीं था कि दावा करने में बहुत देर हो गई है. 50 साल से ये संपत्ति मेरे कब्जे में है इसलिए अब इस पर आपका दावा नहीं बनता. ये मेरी जमीन हो गई. मतलब एकदम साफ है कि वक्फ बोर्ड भी अब लिमिटेशन एक्ट 1963 के दायरे में आएगा. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पेश करते हुए कहा था कि अब वक्फ पर लिमिटेशन एक्ट भी लागू होगा. इस स्थिति में एडवर्स पजेशन एक्ट भी लागू हो जाएगा. यदि किसी ने 12 साल से वक्फ की संपत्ति पर कब्ज कर रखा है तो वह खुद को स्थायी मालिक घोषित कर सकता है और वक्फ के हिमायती कुछ नहीं कर पाएंगे.
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