प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं, अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बता दें कि, जिन तीन आरोपियों को इस मामले में दोषी ठहराया गया है, उनमें अतीक अहमद, दिनेश पासी खान, शौलत हनीफ शामिल हैं। इन्हें 364a, 34, 120, 341, 342,504,506 की धाराओं में दोषी ठहराया गया है। बताया जा रहा है कि अभी कुछ ही देर में कोर्ट इस मामले में सजा सुनाएगी।
प्रयागराज कोर्ट के द्वारा फैसले आने के बाद उमेश पाल की पत्नी जया देवी ने कहा कि जब तक अतीक, उसके भाई, बेटे को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यह आंतक चलता रहेगा। मैं न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करती हूं। मैं मुख्यमंत्री से चाहती हूं कि अतीक अहमद को खत्म किया जाए जिससे उसके आंतक पर भी अंकुश लगे।
वहीं कोर्ट के फैसले के बाद उमेश पाल की मां शाति देवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरा बेटा शेर की तरह लड़ाई लड़ता रहा। जब उसे (अतीक अहमद) को लगने लगा कि वह अब नहीं बच पाएगा तब उसने 17-18 साल बाद मेरे बेटे की हत्या कराई। कोर्ट मेरे बेटे की हत्या पर उसे फांसी की सजा सुनाए। वह नोट के बल पर आगे कुछ भी कर सकता है।
बता दें कि 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ अहमद और 5 अन्य नामजद थे। इसके साथ ही 4 अज्ञात को भी आरोपी बनाया गया था। इस केस में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह थे। जिनका बाद में 28 फरवरी को अपहरण हुआ था। इसका भी आरोप अतीक और उसके साथियों पर लगा। उमेश ने आरोप लगाया था कि अतीक ने उसके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी भी दी।
उमेश पाल अपहरण केस: माफिया अतीक अहमद समेत तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा
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