नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज महाराष्ट्र के राजनीतिक सकंट पर फैसला सुना सकती है। बता दें, 2022 में महाराष्ट्र राजनीतिक संकट को लेकर शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। इसी को लेकर आज फैसला सुनाया जाना है।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ महाराष्ट्र के उस राजनीतिक सकंट से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला देगी, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी गठबधंन की सरकार गिर गई थी। इस संविधान पीठ में जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएम नरसिम्हा भी शामिल है।
बता दें, संविधान पीठ ने 16 मार्च, 2023 को संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में अंतिम सुनवाई 21 फरवरी को शुरू हुई थी और नौ दिनों तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था।
सुप्रीम कोर्ट में ठाकरे गुट की ओर से जहां वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और देवदत्त कामत के साथ वकील अमित आनंद तिवारी ने शीर्ष अदालत के समक्ष पक्ष रखा था। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंद गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल, हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी और अधिवक्ता अभिकल्प प्रताप सिंह ने पक्ष रखा था। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता राज्य के राज्यपाल कार्यालय की तरफ से पेश हुए थे।
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