नई दिल्ली/पटना: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कहने वाले बयान के लिए माफी मांग ली है. इस मामले में राजद नेता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया है. बता दें कि शीर्ष अदालत ने तेजस्वी यादव को रिकॉर्ड पर लेते हुए उनकी उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. जिसमें उन्होंने अहमदाबाद की कोर्ट में अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई गुजरात के बाहर दिल्ली में स्थानांतरित करने की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका और उज्जल भुइयां ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि हम इस मामले में फैसला पारित करेंगे. बता दें कि इससे पहले 29 जनवरी को कोर्ट ने तेजस्वी यादव को उनकी कथित टिप्पणी को वापस लेते हुए एक उपयुक्त बयान दाखिल करने के लिए कहा था. इसके लिए कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह का वक्त दिया था. मालूम हो कि गुजरात की कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में तेजस्वी यादव के खिलाफ अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत प्रारंभिक जांच शुरू की थी.
बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मार्च 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि इस वक्त सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और फिर अपराध को माफ कर दिया जाएगा. तेजस्वी ने कहा था कि एलआईसी और बैंक से संबंधित धन की पेशकश के बाद यदि वे देश छोड़कर भाग जाते हैं तो फिर इसका कौन जिम्मेदार होगा?
Land for job: अदालत ने तेजस्वी यादव को विदेश जाने की अनुमति दी, जमीन के बदले नौकरी देने का है मामला
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