बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को करेगा सुनवाई

नई दिल्ली। गुजरात दंगों को लेकर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बैन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर छह फरवरी को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले की जल्द सुनवाई करने की अपील […]

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बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को करेगा सुनवाई

Vikas Rana

  • January 30, 2023 1:43 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। गुजरात दंगों को लेकर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बैन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर छह फरवरी को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले की जल्द सुनवाई करने की अपील की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

बता दें, मामले को लेकर अधिवक्ता एमएल शर्मा ने अपनी जनहित याचिका में शीर्ष अदालत के सामने संवैधानिक सवाल को उठाते हुए कोर्ट से आग्रह किया कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) और (2) के तहत नागरिकों को 2002 के गुजरात दंगों पर समाचार, रिपोर्ट देखने का अधिकार है या नहीं ?
याचिकाकर्ता ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 21 जनवरी, 2023 के बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के आदेश को अवैध, मनमाना और असंवैधानिक बताया, साथ ही  मंत्रालय द्वारा दिए गए इस आदेश को जल्द रद्द करने की मांग कोर्ट के सामने रखी है। उनकी याचिका में कहा गया है कि क्या केंद्र सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (2) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है।

 

इसके अलावा उन्होंने प्रश्न किया कि क्या राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित किए बिना, केंद्र सरकार द्वारा आपातकालीन प्रावधानों को लागू किया जा सकता है? जबकि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में रिकॉर्ड किए गए तथ्य पूरे तरीके से सच है। इन तथ्यों का इस्तेमाल पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया जाना चाहिए

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