दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, केंद्र के अध्यादेश को रद्द करने की मांग

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े केंद्र के अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ करेगी। बता दें, मामले को लेकर सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल […]

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दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, केंद्र के अध्यादेश को रद्द करने की मांग

Vikas Rana

  • July 10, 2023 8:47 am Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े केंद्र के अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ करेगी। बता दें, मामले को लेकर सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया था। 19 मई को केंद्र ने दिल्ली में ग्रुप -ए अफसरों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए प्राधिकरण बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को लागू किया था।

क्या है पूरा मामला

देश की सर्वोच्च न्यायालय ने राजधानी में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार को लेकर फैसला सुनाया था। ये फैसला दिल्ली के सरकार के पक्ष में आया था, लेकिन फिर केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इसको पलट दिया था। जिसमें एक बार फिर उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के ऊपर कर दिया गया था। इसे लेकर अरविंद केजरवाल विपक्षी पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं और उनको इस मुद्दे पर एकजुट करने का प्रयास कर रहे है। कई विपक्षी दलों ने भी भरोसा दिलाया है कि वो राज्ससभा में इसके खिलाफ वोट करेंगे।

विपरीत आदेश नहीं होगा पारित – चीफ जस्टिस

सोमवार को भारी बारिश और जलभराव के कारण अगर वकील सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से गैरहाजिर रहते है तो शीर्ष कोर्ट कोई विपरीत आदेश नहीं पारित करेगा। यह निर्देश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अनुरोध पर दिया है।

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