नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशायल यानी ईडी के निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल को घटा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाना अवैध बताया है. ऐसे में अब संजय मिश्रा का कार्यकाल सिर्फ 31 जुलाई तक ही रहेगा. इससे पहले इनको 18 नवंबर के दिन रिटायर होना था. केंद्र ने तीसरी बार ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया था.
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