नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्डरिंग मामले की आरोपी अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज द्वारा विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय कर दी है और इस दिन कोर्ट फैसला करेगी कि अभिनेत्री को विदेश जाने दिया जाए या नहीं. इस संबंध में विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया और ईडी को अभिनेत्री की अर्जी पर जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया. दरअसल, जैकलीन ने अर्जी में 23 दिसंबर से बहरीन की यात्रा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है, इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय कर दी है और इसी दिन इसका फैसला होगा.
जैकलीन फर्नांडीज मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते चर्चा में हैं। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेशी के लिए अदाकारा जैकलीन फर्नांडीज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचीं हैं। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने कोर्ट से बाहर निकलते हुए कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपये दान किए। सुकेश ने उपराज्यपाल को लिखे अपने पत्र में भी यही बात कही थी. सुकेश को 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था. बता दें, 6 जनवरी को पटियाला चैंबर कोर्ट एडिशनल सेशन जज शैलेंद्र मलिक अब आरोपी सुकेश के खिलाफ मुद्दे पर विचार करेंगे. जिसके बाद 22 तारीख को कोर्ट जैकलीन फर्नांडिस की विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका पर विचार करेगी।
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