Bengal Panchayat Election: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय बलों को हटाने की मांग

Bengal Panchayat Election, Inkhabar। पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें, कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पंचायत चुनाव के दौरान कुछ जिलों में केंद्रीय बलों की नियुक्ति करने का आदेश दिया था। वहीं बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पंचायत चुनाव से संबंधित मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग राजीव सिन्हा को शनिवार को राजभवन बुलाया है।

इससे पहले गुरुवार को भाजपा विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति उदय कुमार ने चुनाव आयोग को 48 घंटे के भीतर बलों की तैनाती के लिए केंद्र को एक अनुरोध भेजने का निर्देश दिया था।

भाजपा-कांग्रेस आई साथ

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय राजनीति में एक दूसरे के विरोधी बीजेपी और कांग्रेस भी टीएमसी द्वारा की जा रही हिंसा पर खुल कर बोल रहे है। लिहाजा दोनों पार्टियों ने एक स्वर में राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग की है।

बीजेपी ने क्या कहा ?

वही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव नामांकन के दौरान हुई कथित चुनावी गड़बड़ी और हिंसा को देश के लोकतंत्र का काला अध्याय बताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सीएम ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली सरकार को अपने संवैधानिक कर्तव्यों और राज्य निर्वाचन आयोग को अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने की भी नसीहत दी है। उन्होंने दावा किया है कि बंगाल के पंचायत चुनाव में टीएमसी का पूरा कब्जा है।.

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