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शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 8 मई तक बढ़ी हिरासत

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को आठ मई तक के लिए बढ़ा दिया है। बात दें, ईडी की ओर से जांच किए जा रहे आबकारी […]

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शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 8 मई तक बढ़ी हिरासत
  • April 29, 2023 3:51 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को आठ मई तक के लिए बढ़ा दिया है। बात दें, ईडी की ओर से जांच किए जा रहे आबकारी मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत शनिवार को खत्म होने जा रही है। इसी वजह से ईडी के अधिकारियों ने शनिवार को ही सिसोदिया को अदालत में पेश किया था। हालांकि अदालत ने उन्हें राहत नहीं दी और उनकी न्यायिक हिरासत को आठ मई तक के लिए बढ़ा दिया।

इस दौरान पेशी के बाद कोर्ट से जेल ले जाते समय सुरक्षाकर्मियों से घिरे आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया ने संवाददातों से कहा कि, मोदी जितनी कोशिश कर लें, मोदी जी जितनी साजिश कर लें। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल के काम को रोक नहीं पाएंगे।

जमानत देने से किया इंकार

बता दें, इससे एक दिन पहले ही शुक्रवार को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में विशेष अदालत ने सिसोदिया को जमानत देने से इंकार कर दिया था। जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि मामले में मौजूद साक्ष्य सिसोदिया को अपराधी घोषित करने के लिए काफी है।

राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि सिसोदिया पर लगे आरोपों की प्रकृति गंभीर हैं। आरोपों की प्रकृति गंभीर होने के साथ-साथ मामले में आपराधिक साजिश में सिसोदिया की कथित भूमिका, अपराध की आय के सृजन और उपयोग आदि से संबंधित गतिविधियों के संबंध में उनकी भूमिका को देखते हुए राहत नहीं दी जा सकती है।

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