नई दिल्ली। श्रद्धा हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आफताब पूनावाला पर मर्डर का आरोप तय किया है। बता दें, आफताब ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा का मर्डर करने के बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े करके जंगल में छुपा दिया था। मामले को लेकर दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कहा कि आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ प्रथम दृष्टया हत्या, साक्ष्य मिटाने का मामला बनता है। आफताब ने श्रद्धा को शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया और बाद में उसकी क्रूरता से हत्या कर दी थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 ( अपराध के सबूत मिटाने) के तहत मामला बनता है। आरोप तय किए जाने के दौरान आफताब साकेत की कोर्ट में ही मौजूद था। कोर्ट के फैसले के बाद आफताब ने आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल की डिमांड की थी। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई अब 1 जून को होगी। बता दें, इससे पहले दिल्ली पुलिस ने पूनावाला के खिलाफ 24 जनवरी को 6629 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने आफताब को दोषी करार देने के लिए पर्याप्त सबूत होने की बात कही थी। दिल्ली पुलिस ने एक रिकॉर्डिंग की बात की है, जिसमें पीड़िता की किसी महिला मित्र को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि आफताब उसे ढूढ़ निकालेगा और उसकी हत्या कर देगा। ये बात दोनों के रिश्ते में हिंसा की ओर इशारा करता है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने ये भी दलील दी कि श्रद्धा की मौत के बाद आफताब उसके फोन और बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करता रहा।
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