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सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, बेनामी लेनदेन एक्ट के तहत सभी मामले बंद

नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को आखिरकार राहत मिल गई. दरअसल, बेनामी संपत्ति के मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से जैन को बड़ी राहत मिली है. इस मामले में हाईकोर्ट ने जैन को बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई को चुनौती […]

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सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, बेनामी लेनदेन एक्ट के तहत सभी मामले बंद
  • October 10, 2022 7:07 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को आखिरकार राहत मिल गई. दरअसल, बेनामी संपत्ति के मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से जैन को बड़ी राहत मिली है. इस मामले में हाईकोर्ट ने जैन को बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका की अनुमति देकर उन्हें बड़ी राहत दी है, हाईकोर्ट ने जैन के खिलाफ बेनामी एक्ट के तहत सभी कार्रवाई बंद करने के निर्देश दे दिए हैं. फिलहाल, सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं.

इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, ”सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट ने मामला ख़ारिज कर दिया, इन्होंने एक ईमानदार आदमी को जबरदस्ती इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है, इससे ये समझ आता है कि इनके पास कितना वक्त है, अगर ये लोग अपना समय फर्जी केस करने के बजाय राष्ट्र निर्माण के कामों में लगाएं तो कितना अच्छा हो!”

 

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