नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सिख दंगों से जुड़े 6 लोगों की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। बता दें, इस मामले में सज्जन कुमार पर भीड़ को उकसाने का आरोप था। इस दौरान न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत ने कहा कि अभियोजन […]
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सिख दंगों से जुड़े 6 लोगों की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। बता दें, इस मामले में सज्जन कुमार पर भीड़ को उकसाने का आरोप था।
इस दौरान न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा है। ज्ञात हो इस मामले में कड़कड़डूमा अदालत ने 13 साल पहले जुलाई 2010 में सज्जन कुमार, ब्रहानंद, पेरु, कुशल सिंह और वेद प्रकाश के खिलाफ सिख विरोधी दंगों के दौरान सुल्तानपुरी में छह सिखों की हत्या के मामले में आरोप तय किए थे। इस मामले में सज्जन कुमार जमानत पर थे। हालांकि दंगों के एक अन्य मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सज्जन इस समय जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।
बता दें, यह मामला सुल्तानपुरी इलाके में 2 नवंबर 1984 को भड़के सिख विरोधी दंगों से संबंधित है। यहां एक गवाह चाम कौर ने बयान दर्ज कराए थे कि उसने सज्जन कुमार को भीड़ को उकसाते हुए देखा था, जिसके बाद भीड़ ने सिखों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। लेकिन अब अदालत ने माना है कि एक भी ऐसा साक्ष्य नहीं आया है जो कांग्रेस नेता की दोष सिद्धि को साबित करता हो।