लखनऊ. लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी करार दिया है, बता दें कोर्ट ने रीता जोशी के अलावा चार और लोगों को भी दोषी माना है साथ ही कोर्ट ने छह महीने तक इन लोगों को निगरानी में रहने का आदेश दिया. उन्हें जिला प्रोबेशन अधिकारी की निगरानी में रहना होगा, कोर्ट के आदेश के तहत उन्हें 30 दिन में जिला प्रोबेशन अधिकारी के सामने पेश होना होगा. भाजपा नेता पर समय खत्म होने के बाद भी चुनाव प्रचार करने का आरोप है. 17 फरवरी 2012 को उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, रीता बहुगुणा जोशी तब कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी थीं.
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