नई दिल्ली। केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने आज बड़ा झटका दिया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 के एक मामले में शाहनवाज हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में बीजेपी नेता ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप में केस दर्ज करने को कहा गया था। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि इस मामले में 3 महीने में अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट निचली अदालत के सामने पेश करें।
बता दें कि साल 2018 में एक महिला ने केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर आरोप लगाया था कि उसके साथ छतरपुर फॉर्महाउस में रेप किया गया था। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इसी मामले पर पुलिस ने निचली अदालत में कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोई भी मामला नहीं बनता है। हालांकि उस वक्त भी अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज करते हुए कहा था कि ये एक संज्ञेय अपराध का मामला है।
गौरतलब है कि शाहनवाज हुसैन बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। वो बिहार में जदयू-बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री भी थे। शाहनवाज पूर्व की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में मंत्री बने थे। उस समय उन्हें केंद्र सरकार में सबसे युवा मंत्री होने का गौरव प्राप्ते हुआ था। सैयद शाहनवाज हुसैन वर्ष 2014 में भागलपुर लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे। 2019 में उन्हेंं भाजपा ने कहीं से भी टिकट नहीं दिया था। लेकिन वे लगातार पार्टी के लिए कार्य करते रहे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा विलियम्स हाईस्कूल सुपौल में हुई है।
बिहार में अपना CM चाहती है भाजपा, नीतीश कैसे करेंगे सियासी भूचाल का सामना
नई दिल्ली:बढ़ती गंभीर वायु गुणवत्ता का मतलब यह भी है कि यह एक व्यक्ति के…
शाहरुख खान ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि आर्यन डायरेक्शन में डेब्यू…
स्विट्जरलैंड के एक चर्च में घुसकर एक अफगान नागरिक ने हंगामा मचा दिया है। 17…
रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण में कल 38 सीटों पर वोटिंग है।…
रेल मदद, सोशल मीडिया और हेल्पलाइन नंबर 139 पर आने वाली शिकायतों की 24 घंटे…
कई यूजर्स के मन में सवाल रहता है कि व्हाट्सएप कॉल को रिकॉर्ड करना संभव…