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राहुल गांधी को हुई दो साल की जेल, तुरंत मिल गई बेल जानिए कांग्रेस नेता ने कोर्ट में क्या कहा ?

गांधीनगर। राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सूरत कोर्ट ने आज अपने फैसले में उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। बता दें, राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 2019 के आम चुनावों से पहले आयोजित एक रैली में कहा था कि सभी चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं ? कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी को तुरंत 30 दिन की जमानत भी मिल गई। इसके अलावा कोर्ट ने राहुल गांधी को इसी समय में ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने का समय भी दिया है। इस दौरान वह परमानेंट बेल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

बता दें, राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समाज का अपमान करते हुए इन्हें चोर कहा था। जिसके बाद बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। गुजरात की सूरत कोर्ट ने चार साल पुराने इस मामले में गुरुवार को राहुल को दोषी ठहरा दिया है।

राहुल गांधी ने कोर्ट में कहां

वहीं राहुल गांधी कोर्ट के सामने पेश हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि, मैंने जो कहा था उसका कोई गलत इरादा नहीं था। बल्कि इस बयान को एक राजनेता के तौर पर देखा जाना चाहिए। मैं हमेशा देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता रहा हूं। वहीं सजा सुनाए जाने से पहले राहुल गांधी के वकील ने जज से अपील की कि उनके बयान से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा हैं। ऐसे में इस मामले में कम से कम सजा सुनाई जाए।

जबकि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा और जुर्माना देने की मांग की है। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि मामले पर दो साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कोर्ट से उन्हें 30 दिन की जमानत भी मिल गई है। वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकते हैं।

क्या है पूरा मामला

बता दें, राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनावों से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि क्यों सभी चोरों का उपनाम मोदी ही होता है ? राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।

मामले पर राहुल गांधी के वकील कीरिट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले हफ्ते दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।

राहुल गांधी पर यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 502 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था। इससे पहले राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे।

मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार, 2 साल की हुई सजा, जा सकती है लोकसभा की सदस्यता

Vikas Rana

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