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Rahul Gandhi case: राहुल गांधी को मानहानि केस में मिली राहत, अपील पर फैसला होने तक सजा सस्पेंड, अब आगे क्या होगा?

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम मानहानि मामले में मिली सजा को चुनौती देने के लिए कल सूरत की सेशंस कोर्ट पहुंचे थे। फिलहाल कोर्ट ने राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक जमानत दी है। इसके अलावा सजा के खिलाफ उनकी अर्जी पर 3 मई को सुनवाई होनी है। कोर्ट ने राहुल को 15 हजार रुपए की सिक्योरिटी पर जमानत दी है।

बता दें, ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के साथ ही राहुल गांधी के वकीलों ने दो और एप्लीकेशन भी दायर की है। जिसमें पहली एप्लीकेशन में दो साल की सजा को सस्पेंड करके अंतिम फैसला होने तक के लिए जमानत पर रिहा किए जाने का था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है । वहीं दूसरे आवेदन में राहुल गांधी को दोषी करार देने के मजिस्ट्रेट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है, जिसकी सुनवाई 13 अप्रैल को होनी है।

कोर्ट से मिली राहत पर राहुल ने क्या कहा ?

सोमवार को कोर्ट का आदेश आने के बाद राहुल गांधी ने ट्विट करते हुए लिखा कि, ये मित्रकाल के विरुद्ध, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में सत्य ही मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। बता दें, अपने इस ट्वीट में राहुल गांधी ने मित्रकाल शब्द का इस्तेमाल पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए किया है।

 

अब आगे क्या ?

बता दें, फिलहाल राहुल गांधी को सेशंस कोर्ट से मिली राहत के बाद उन्हें जेल नहीं जाना होगा, लेकिन उनकी संसद सदस्यता सस्पेंड रहेगी। अगर राहुल को अपनी संसद सदस्यता बहाल करनी है तो कोर्ट द्वारा दिए गए पूरे फैसले पर स्टे मिलना जरूरी है। राहुल गांधी के मामले को लेकर कांग्रेस की लीगल टीम के सदस्य बीएम मंगुकिया ने बताया कि, राहुल गांधी को दोषी करार देने वाले फैसले पर रोक लगाने के लिए दिए आवेदन पर सूरत की सेशंस कोर्ट ने गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी करके उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा है। मंगुकिया के मुताबिक दोनों को ही इस नोटिस का जवाब 10 अप्रैल तक देने को कहा गया है।

वहीं पूर्णेश मोदी के वकील केतन रेशमवाला का भी कहना है कि कोर्ट ने उन्हें राहुल गांधी के एप्लीकेशन पर अपना पक्ष रखने के लिए 10 अप्रैल तक का वक्त दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का आपराधिक केस सूरत के बीजेपी विधायक पूर्णेष मोदी ने ही दर्ज कराया है, जिस पर सुनवाई के बाद निचली अदालत ने कांग्रेस नेता को सजा सुनाई है।

Vikas Rana

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