Rahul Defamation Case: मोदी सरनेम को चोर कहने पर राहुल गांधी दोषी करार, सूरत कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली। कांग्रेस के नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी को मोदी सरनेम को चोर कहे जाने वाले बयान पर आज सूरत की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया है। बता दें, मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी से जुड़े मामले पर राहुल गांधी को आज कोर्ट में पेश होना था। इसकी जानकारी […]

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Rahul Defamation Case: मोदी सरनेम को चोर कहने पर राहुल गांधी दोषी करार, सूरत कोर्ट का फैसला

Vikas Rana

  • March 23, 2023 11:08 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। कांग्रेस के नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी को मोदी सरनेम को चोर कहे जाने वाले बयान पर आज सूरत की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया है। बता दें, मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी से जुड़े मामले पर राहुल गांधी को आज कोर्ट में पेश होना था। इसकी जानकारी बुधवार को पार्टी के नेताओं ने दी है।

क्या है पूरा मामला

बता दें, राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनावों से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि क्यों सभी चोरों का उपनाम मोदी ही होता है ? राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।

मामले पर राहुल गांधी के वकील कीरिट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले हफ्ते दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।

राहुल गांधी पर यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था। इससे पहले राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे।

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