लखनऊ। वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। इस मामले में 14 जुलाई को सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी। जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विवादित हिस्से (वजूखाना) को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दी है। मामले पर मुस्लिम पक्ष ने सर्वे कराने का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनकर सर्वे की अनुमति दे दी है। वारणासी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है।
बता दें कि हिंदूपक्ष ने इस मामले में अपना कैविएट दाखिल किया था। 4 महिलाओं की ओर से ज्ञानवापी सर्वे की मांग की गयी थी। 14 जुलाई को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने वाराणसी जिला जज की अदालत में कहा था कि ज्ञानवापी आदिविश्वेश्वर का मूल स्थान है, इस जगह से लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। मौखिक साक्ष्य के आधार पर कोई पक्ष नहीं रखा जा सकता है इसलिए सर्वे अनिवार्य है।
वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि यहां पहले से ही मस्जिद थी, इसे किसी धार्मिक स्थल के स्थान पर नहीं बनाया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में अब अदालत ने एएसआई सर्वे की मंजूरी दे दी है।
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