नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी को गैर-इस्लामिक करार दिया गया है. इस मामले में पाकिस्तान की अदियाला डिस्ट्रिक्ट जेल में बनी मेकशिफ्ट कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. बता दें कि इससे पहले बुशरा के एक्स हसबैंड खावर फरीद मानेका ने दोनों की शादी को फ्रॉड बताते हुए याचिका दायर कराई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए जज कुदरातुल्लाह ने दोनों की शादी को गैर इस्लामिक करार दिया है. साथ ही दोनों पर 5 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है. फैसला सुनाए जाने के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों कोर्ट में मौजूद थे.
बता दें कि शुक्रवार को 14 घंटों तक अदियाला जेल में इस मामले की सुनवाई हुई थी, इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. बता दें कि खावर फरीद मानेका ने आरोप लगाए थे कि बुशरा बीबी ने इद्दत का पीरिएड पूरा किए बिना ही इमरान खान से शादी कर ली थी. गौरतलब है कि इस्लाम धर्म में इद्दत तलाक के बाद दूसरी शादी करने के बीच का एक वक्त होता है.
फरीद मानेका ने इमरान खान पर उनकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि हमारी शादी हुए 28 साल पूरे हो चुके थे और हम खुशहाल जिंदगी जी रहे थे. लेकिन इमरान ने पीरी मुरीदी की आड़ में हमारे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया. इसके अलावा भी फरीद मानेका ने इमरान और बुशरा पर कई आरोप लगाए थे. बता दें कि इमरान को पिछले 5 दिन में तीसरी बार सजा हुई है. इससे पहले 30 जनवरी को उन्हें सायफर केस में 10 साल की और फिर 31 जनवरी को तोशाखाना मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई थी.
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