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Old Pension Scheme: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम हुई लागू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए कुछ चुनिंदा केंद्रीय कर्मचारियों को Old Pension Scheme चुनने का विकल्प दिया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी एक आदेश में यह बात सामने आई है। इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ इन विकल्प का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा […]

Old Pension Scheme
inkhbar News
  • March 4, 2023 9:00 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए कुछ चुनिंदा केंद्रीय कर्मचारियों को Old Pension Scheme चुनने का विकल्प दिया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी एक आदेश में यह बात सामने आई है।

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

इन विकल्प का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 22 दिसंबर 2002 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए थे। बता दें, 22 दिसंबर 2003 में ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS को अधिसूचित किया गया था।  इस विकल्प के माध्यम से ओपीएस चुनने के लिए कर्मचारियों के पास 31 अगस्त तक का समय है। यह आदेश केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों और ऐसे अन्य केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा, जो 2004 में सेवाओं में शामिल हुए थे।

आदेश में क्या है ?

आदेश में कहा गया है कि, विभिन्न अदालतों के फैसलों के आलोक में वित्तीय सेवा विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के परामर्श से इसकी जांच की गई है। इसके बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि, उन सभी मामलों में जहां केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी को जिन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अधिसूचना की तारीख से पहले यानी 22 दिसंबर 2003 और 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया गया है, केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत कवर होने के लिए एक बार का विकल्प दिया जा रहा है।

यह है विकल्प

आदेश में कहा गया है कि वह सरकारी कर्मचारी जो इस विकल्प का उपयोग करने के लिए पात्र है, लेकिन निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किया जाना जारी रहेगा। इसके अलावा एक बार चुना गया विकल्प अंतिम विकल्प होगा। यदि सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 1972 के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्टूबर 2023 तक जारी किया जाएगा।