नई दिल्ली। OTT प्लेफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई नियमों की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट में तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेशों को दिखाना अनिवार्य किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर ऑनलाइन कंटेंट प्रकाशक नए नियमों का पालन करने में विफल रहता है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सख्त कार्रवाई करेंगे।
इस अधिसूचना के जारी होने के बाद नेटफ्लिकस, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार और सोनी लिव जैसे सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट के साथ तंबाकू विरोधी चेतावनी दिखाना अनिवार्य होगा। सिनेमाघरों और टेलीविजन चैनलों में दिखाई जाने वाली सामग्री में ये पहले से ही अनिवार्य है, जहां फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में कम से कम तीस सेंकड की एक चेतावनी दिखाई जाती है।
नए नियम के अनुसार तम्बाकू उत्पादों या उनके उपयोग को दिखाने वाले ऑनलाइन कंटेंट का प्रकाशक कार्यक्रम की शुरुआत और बीच में कम से कम तीस सेकंड का स्पॉट तम्बाकू विरोधी स्वास्थ्य जागरूकता के लिए रखेगा। ओटीटी ओटीटी प्लेटफॉर्म को तम्बाकू उत्पादों के प्रदर्शन या कार्यकर्म में उनके उपयोग की अवधि के दौरान स्क्रीन के नीचे एक प्रमुख स्थिर संदेश के रूप में तम्बाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी भी दिखानी होगी।
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