Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हाईकोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष, फैसले को लेकर क्या कहा ?

लखनऊ। वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। इस मामले में 14 जुलाई को सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी। जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विवादित हिस्से (वजूखाना) को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दी है। […]

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Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हाईकोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष, फैसले को लेकर क्या कहा ?

Vikas Rana

  • July 21, 2023 8:02 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

लखनऊ। वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। इस मामले में 14 जुलाई को सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी। जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विवादित हिस्से (वजूखाना) को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दी है। मामले पर मुस्लिम पक्ष ने सर्वे कराने का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनकर सर्वे की अनुमति दे दी है। इस बीच मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने कोर्ट का आदेश पढ़ने के बाद हाईकोर्ट जाने का फैसला लिया है।

मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा ?

वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट का रुख करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मामले पर मुस्लिम पक्ष के वकील तौहीद खान और रईस अहमद ने कहा कि वे लोग फिलहाल आदेश पढ़ने के बाद हाईकोर्ट जाएंगे। कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी उन्हें कल मिलेगी। वकील मोहम्म्द तौहीद खान ने कहा कि कोर्ट ने वजूखाना को छोड़कर मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की अनुमति दे दी है। अब कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।

दोनों तरफ से सुना पक्ष

बता दें कि हिंदूपक्ष ने इस मामले में अपना कैविएट दाखिल किया था। 4 महिलाओं की ओर से ज्ञानवापी सर्वे की मांग की गयी थी। 14 जुलाई को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने वाराणसी जिला जज की अदालत में कहा था कि ज्ञानवापी आदिविश्वेश्वर का मूल स्थान है, इस जगह से लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। मौखिक साक्ष्य के आधार पर कोई पक्ष नहीं रखा जा सकता है इसलिए सर्वे अनिवार्य है।

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