गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया, CBI जांच को दी चुनौती

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला मामले में CBI की जांच के तरीकों के अलावा अपनी गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें, सिसोदिया को दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले मे CBI ने रविवार को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद CBI […]

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गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया, CBI जांच को दी चुनौती

Vikas Rana

  • February 28, 2023 11:12 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला मामले में CBI की जांच के तरीकों के अलावा अपनी गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें, सिसोदिया को दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले मे CBI ने रविवार को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद CBI ने 27 फरवरी को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। फिलहाल कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है।

कल क्या हुआ ?

मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद CBI ने कोर्ट से पांच दिन की रिमांड की मांग की थी। इस दौरान एजेंसी ने कोर्ट के सामने दलील दी थी कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में कई सवालों के जवाब अभी नहीं दिए है। दूसरी ओर सिसोदिया के वकील ने एजेंसी की इस मांग पर विरोध जताते हुए कोर्ट में कहा कि, यदि दिल्ली के डिप्टी सीएम को रिमांड में भेजा जाएगा तो इससे देश भर में गलत संदेश जाएगा। जिसके बाद कोर्ट ने  जांच एजेंसी की मांग को मानते हुए सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। बात दें, डिप्टी सीएम अब 4 मार्च तक CBI की रिमांड पर रहेंगे।

क्या है पूरा मामला ?

साल 2021-11 में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पेश की थी। जिसके चलते नई शराब नीति के तहत शराब का कारोबार पूरी तरह से निजी हाथों को सौंप दिया गया था और दिल्ली सरकार इससे पूरी तरह बाहर आ गई थी। इसके अलावा शराब की ब्रिकी के लिए दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया जिसमें एक जोन में अधिकतम 27 दुकानें खुल सकती थी। इस नीति के चलते शराब की कुल 849 दुकानें दिल्ली में खुल गई थी। दिल्ली सरकार ने नई आबाकारी नीति को लाने के पीछे माफिया राज को खत्म करने का तर्क दिया था। सरकार का दावा था कि इससे सरकार के राजस्व में इजाफा होगा।

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