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महाराष्ट्र: शिवसेना बागी विधायकों का सुप्रीम कोर्ट से राहत, अयोग्यता पर अभी नहीं होगी कोई कार्रवाई

महाराष्ट्र: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज महाराष्ट्र के विधायकों की अयोग्यता के मामले की सुनवाई हुई। जिसमें सर्वोच्च अदालत ने शिवसेना दोनों गुटों को राहत देते हुए कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को भी अयोग्यता पर फैसला नहीं लेने के […]

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महाराष्ट्र: शिवसेना बागी विधायकों का सुप्रीम कोर्ट से राहत, अयोग्यता पर अभी नहीं होगी कोई कार्रवाई
  • July 11, 2022 1:23 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

महाराष्ट्र:

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज महाराष्ट्र के विधायकों की अयोग्यता के मामले की सुनवाई हुई। जिसमें सर्वोच्च अदालत ने शिवसेना दोनों गुटों को राहत देते हुए कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को भी अयोग्यता पर फैसला नहीं लेने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये समय लेने वाला मामला है इसीलिए बेंच का गठन तुरंत नहीं किया जा सकता है।

कपिल सिब्बल ने की थी मांग

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई को दौरान कोर्ट में कहा कि कल अयोग्यता के मामले को विधानसभा में सुना जाना है। सुप्रीम कोर्ट अगर आज सुनवाई नहीं करता है तो कल विधानसभा स्पीकर उसे खारिज कर देंगे। इसीलिए जब तक सर्वोच्च अदालत सुनवाई नहीं करता है तब तक स्पीकर को फैसला लेने से रोक दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने कहा कि महाराष्ट्र स्पीकर को सूचित किया जाए कि वो अभी अयोग्यता पर फैसला न लें।

सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवेसना की लड़ाई

बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव गुट के 16 शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उद्धव गुट की ओर से सुनील प्रभु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जिसमें उन्होंने अयोग्यता वाले मामले पर सुनवाई की मांग की थी। दूसरी तरफ विधानसभा सचिवालय के प्रधान सचिव ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने जवाब में कहा कि अब राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर बने हैं और उन्हें ही अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करने का अधिकार दिया जाए।

फंस जाएगा सियासी पेंच

गौरतलब है कि उद्धव गुट द्वारा दायर की गई याचिका में जिन विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। उनमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल हैं। अब अगर आगे सुप्रीम कोर्ट ने शिदें गुट के खिलाफ फैसला दे दिया तो राज्य में एक बार फिर सियासी पेंच फंस जाएगा। बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे के बतौर सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के बतौर डिप्टी सीएम शपथ लेने के एक हफ्ते बाद भी अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ही कैबिनेट विस्तार देरी हो रही है।

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