लखनऊ। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। जमानत याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे के माहेश्वरी की बेंच ने फैसला सुनाया है।
साथ ही कोर्ट ने आशीष मिश्रा को निर्देश दिया है कि वह अपनी लोकेशन के बारे में न्यायालय को सारी जानकारी देते रहेंगे, इसके अलावा आशीष मिश्रा और उनके परिवार द्वारा अगर मामले से जुडे़ गवाहों को किसी तरह की हानि पहुंचाने का पता न्यायालय को चलता है तो आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया जाएगा।
सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा के वकील मुकुल रोहतगी का कहना था कि, आशीष मिश्रा बीते एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद और जिस तरह से ट्रायल की स्पीड है, उस कारण केस को पूरा होने में 7 से 8 साल लग सकते है। रोहतगी का कहना थाकि मामले में जिस जगजीत सिंह ने शिकायत की है, वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और उसकी शिकायत भी सिर्फ अफवाह पर आधारित है।
बता दें, 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया मोड़ के पास आंदोलन कर रहे किसानों पर एसयूवी कार चला दी गई थी। जिसमें 8 लोगों मौत हो गई थी। किसानों का आरोप है कि जिस गाड़ी ने किसानों को कुचला उस गाड़ी में आशीष मिश्रा बैठे हुए थे। इसी आरोप के आधार पर आशीष मिश्रा को पुलिस ने हत्या का आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था।
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