Breaking News Ticker

Delhi Ordinance: जानिए क्या होता है अध्यादेश, जिसे लेकर केजरीवाल को पहले ही सता रहा था डर

नई दिल्ली। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग संबधित मामलों में दिल्ली की सरकार को शक्ति दी थी। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल सरकार काफी खुश भी थी। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए इस फैसले को दिल्ली की जनता और लोकतंत्र की जीत बताया था। लेकिन इसी बीच शुक्रवार को केंद्र सरकार दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक अध्यादेश लेकर आई है। अध्यादेश के जरिए केंद्र ने ट्रांसफर और पोस्टिंग करने की ताकत वापस उपराज्यपाल को दे दी है।

अध्यादेश में क्या है

केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए अध्यादेश में दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसमें तीन सदस्य- मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव के होने की बात कही गई है। यह कमेटी बहुमत के आधार पर कोई भी फैसला लेगी। अगर कमेटी में फैसले को लेकर कोई विवाद पैदा होता है तो अंतिम फैसला उपराज्यपाल का होगा।

क्या होता है अध्यादेश

बता दें, अध्यादेश वे कानून होता जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लागू किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत ये अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश केवल तभी जारी किया जाता है जब संसद के किसी भी सदन का कोई सत्र नहीं चल रहा हो। आसान भाषा में कहा जाए तो अध्यादेश किसी भी विधेयक को पारित करने का अस्थायी तरीका है।

6 महीने के भीतर संसद में करना पड़ता है पेश

इसके अलावा अध्यादेश एक सीमित समय तक ही प्रभावी रहता है। इसको 6 महीने के अंदर दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में पेश करना होता है। दोनों सदनों में यदि ये पारित हो जाता है तभी इसे संसद कानून के रूप में लागू करती है। अगर संसद में ये पास नहीं होता है, तो फिर उस अस्थायी कानून को भी रद्द कर दिया जाता है जो अध्यादेश के जरिए लाया गया था।

केजरीवाल को पहले से थी आशंका

बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जीत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को पहले से ही इस बात की आशंका थी कि केंद्र सरकार अध्यादेश ला सकती है। इससे पहले  शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की बात कहीं थी। वहीं दिल्ली के सेवा मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी सवाल किया था कि क्या उपराज्यपाल और केंद्र अध्यादेश लाकर फैसले को पलटने की साजिश कर रहे हैं। फिलहाल ऐसा हो चुका है।

Vikas Rana

Recent Posts

सेंट्रल जेल में कैदी आराम से कर रहा मोबाइल पर बात, वीडियो वायरल

एक कैदी जेल के गलियारे में आराम से बैठकर मोबाइल फोन पर बात करता नजर…

14 minutes ago

घर पर बनाये बजार जैसा टेस्टी टोमेटो सॉस, जानें यहां रेसिपी

नई दिल्ली: बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को टमाटर की चटनी खाना पसंद है.…

3 hours ago

राम चरण ने निभाया एआर रहमान से किया वादा, कहा- दरगाह से है गहरा नाता

हाल ही में राम चरण ने एआर रहमान से किया अपना वादा निभाया है. संगीतकार…

3 hours ago

असिस्टेंट लोको पायलट के लिए कब जारी होगा एडमिट कार्ड ?

रेलवे भर्ती बोर्ड ने 28 नवंबर को होने वाली असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा के…

3 hours ago

दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेना 50 सिगरेट फूंकने के बराबर, घर से निकलते समय इन बातों का रखें खास ख्याल

नई दिल्ली:बढ़ती गंभीर वायु गुणवत्ता का मतलब यह भी है कि यह एक व्यक्ति के…

3 hours ago

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान OTT से करेंगे डेब्यू, फिर खड़ा होगा नेपोटिज्म का मुद्दा?

शाहरुख खान ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि आर्यन डायरेक्शन में डेब्यू…

3 hours ago