नई दिल्ली : राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब NDA ने अब उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को हुई संसदीय बैठक के बाद नाम की घोषणा की है. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ देश की सत्ताधारी NDA की ओर से उपराष्ट्रपति चुनाव […]
नई दिल्ली : राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब NDA ने अब उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को हुई संसदीय बैठक के बाद नाम की घोषणा की है. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ देश की सत्ताधारी NDA की ओर से उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले हैं. बता दें, शनिवार यानी आज ही धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी.
NDA की ओर से उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ होंगे: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा pic.twitter.com/7QNnCgGmRB
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 16, 2022
राष्ट्रपति चुनावों के बाद अब देश में उप राष्ट्रपति चुनावों की भी घोषणा हो चुकी है. बता दें, देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को खत्म हो रहा है. देश में 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव करवाए जाएंगे. जहां चुनाव से जुड़ी अधिसूचना 5 जुलाई को जारी की जाएगी. उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल किया जाएगा. अब सत्ताधारी NDA ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है.
1. संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट डालते हैं: राष्ट्रपति चुनावों में संसद के साथ-साथ विधायकों की भी अहम् भूमिका होती है. जहां सांसदों के साथ-साथ विधायक भी मतदान करते हैं. लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डालते हैं. उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनी निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए किया जाता है. उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है.
2. इन चुनावों में मनोनीत सांसद यानी संसद में राष्ट्रपति द्वारा चुने गए कुल 12 सदस्य जो कला, साहित्य, पत्रकारिता व खेल जैसे क्षेत्रों से आते हैं भी भाग लेते हैं. जहां राष्ट्रपति चुनाव में इनकी कोई भूमिका नहीं होती. राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सांसद वोट नहीं डाल सकते हैं. उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के 790 निर्वाचक हिस्सा लेते हैं जबकि राज्यसभा के चुने हुए 233 सदस्य और 12 मनोनीत सदस्यों के अलावा लोकसभा के 543 चुने हुए सदस्य और दो मनोनीत सदस्य भी वोट कर सकते हैं.
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