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भारत में 1 अप्रैल से नहीं लगेगा ये टैक्स, जानें किसे होगा फायदा!

भारत ने 1 अप्रैल से गूगल और मेटा जैसी विदेशी तकनीकी कंपनियों द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन विज्ञापन सर्विस पर 6 फीसद 'गूगल टैक्‍स' हटाने का फैसला किया है. यह फैसला फाइनेंस बिल 2025 में संशोधन करके लिया गया है.

No google Tax from 1 April
inkhbar News
  • March 25, 2025 7:55 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 day ago

भारत ने 1 अप्रैल से गूगल और मेटा जैसी विदेशी तकनीकी कंपनियों द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन विज्ञापन सर्विस पर 6 फीसद ‘गूगल टैक्‍स’ हटाने का फैसला किया है. एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला फाइनेंस बिल 2025 में संशोधन करके लिया गया है. ऑनलाइन विज्ञापन सर्विस पर लगने वाले इस टैक्स को 2016 में लागू किया गया था. इससे गूगल व मेटा जैसी तकनीकी कंपनियों को फायदा होगा.इसका उद्देश्‍य भारत और अमेरिका के बीच व्‍यापार संबंधों में सुधार करना है. माना जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैक्स कम करने का दबाव बनाये हुए हैं, उसी के मद्देनजर यह फैसला किया गया है.

वित्त मंत्री का ऐलान No Google Tax

वित्त विधेयक 2025 (संशोधित) को आज लोकसभा ने पास कर दिया.इस बिल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गूगल टैक्स को समाप्त करने सहित 35 संशोधन पेश किये जिस पर लोकसभा ने मंजूरी की मुहर लगा दी. राज्यसभा से इसे मंजूरी मिलते ही यह लागू हो जाएगा. वित्त मंत्री ने संसद में इस प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा कि मैंने विज्ञापनों के लिए 6 प्रतिशत समानीकरण शुल्क रद्द करने का प्रस्ताव रखा है. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों में अनिश्चितता को दूर करने के लिए इसे खत्म कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि भारत ने यह कदम अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा और 2 अप्रैल से ट्रंप द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने से पहले उठाया है.

ट्रंप होंगे खुश, गूगल-मेटा को होगा फायदा

दरअसल गूगल और मेटा जैसे प्‍लेटफॉर्म पर विज्ञापनों पर यह शुल्क लगता था.  डिजिटल विज्ञापन पर लागत कम करने से भारतीय व्यवसायी  डिजिटल विज्ञापन पर अधिक खर्च कर सकते हैं,  इन प्लेटफॉर्म पर अधिक विज्ञापनदाता आकर्षित होंगे और उनके राजस्व में वृद्धि होगी.  इस फैसले से भारत के डिजिटल क्षेत्र में और अधिक विदेशी निवेश आने की उम्मीद बढ़ गई है. इसका मकसद डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और विकास व नवाचार के अवसर प्रदान करना है. टैक्‍स हटाने के बाद सरकार विदेशी टेक कंपनियों को पहले से दी जा रही कुछ टैक्‍स छूट को रद्द कर सकती है. हालांकि ये टैक्‍स तो हट जाएगा लेकिन इन कंपनियों पर अन्य प्रावधानों के तहत टैक्‍स लगाया जा सकता है.

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