नई दिल्ली: इस समय पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI पार्टी के प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में पूरा पाकिस्तान जल रहा है. इमरान की गिरफ्तारी के विरोध में समर्थकों ने पाकिस्तान के कई शहरों को आग के हवाले कर दिया है. लेकिन इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले […]
नई दिल्ली: इस समय पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI पार्टी के प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में पूरा पाकिस्तान जल रहा है. इमरान की गिरफ्तारी के विरोध में समर्थकों ने पाकिस्तान के कई शहरों को आग के हवाले कर दिया है. लेकिन इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जहां मंगलवार को गिरफ्तार अल-कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार हुए इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराया गया है. कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान खान के खिलाफ आरोप तय किए हैं. इस्लामाबाद एडिशनल सेशन कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है.
दरअसल मंगलवार को इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इमरान खान की गिरफ्तारी को वैध घोषित करने वाली इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को बड़ा झटका दिया है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की याचिका पर आपत्ति जताई है. जहां SC ने याचिका की प्रमाणिकता को लेकर आपत्ति जताई है.
तोशाखाना कैबिनेट का एक विभाग है, जहाँ अन्य देशों की सरकारों, राष्ट्रप्रमुखों और विदेशी मेहमानों द्वारा दिए गए बेशकीमती उपहारों को सहेज कर रखा जाता है, नियमों के मुताबिक, किसी दूसरे देशों के प्रमुखों या गणमान्य लोगों से मिले उपहारों को तोशाखाना में ही रखा जाता है.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान साल 2018 में पीएम बने थे, उस समय उन्हें अरब देशों की यात्राओं के दौरान वहां के शासकों से महंगे तोहफे मिले थे, साथ ही उन्हें कई यूरोपीय देशों के राष्ट्रप्रमुखों से भी बेशकीमती गिफ्ट मिले थे, जिन्हें इमरान ने तोशाखाना में जमा करवा दिया था, लेकिन फिर बाद में इमरान खान ने तोशाखाना से इन्हें सस्ते दामों पर खरीदा और बड़े मुनाफे में बेच दिया. इस पूरी प्रक्रिया को उनकी सरकार ने बकायदा इजाज़त भी दी थी.