नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार- 3 दिसंबर को राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर सवाल पूछा. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से पूछा उन्होंने पूछा कि पिछले दो सालों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलावट के कितने केस दर्ज हुए हैं. इस पर मंत्री बी.एल. वर्मा ने जवाब दिया.
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बताया कि पिछले दो सालों में मिलावट के 533 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें यूपी में सबसे ज्यादा 112 मामले दर्ज हुए हैं.
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए ई-दाखिल पोर्टल शुरू किया गया है. इसके साथ ही राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय उपभोक्ता आयोगों में प्रत्यक्ष सुनवाई के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा-38 (7) के अनुसार, हर शिकायत का यथासंभव शीघ्रता के साथ निपटारा किया जाएगा. यदि शिकायत में वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की जरूरत नहीं है तो फिर विरोधी पक्ष का नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के अंदर ही शिकायतों का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा.
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