मुख्तार अंसारी के खिलाफ आज एंबुलेंस प्रकरण को लेकर एमपी – एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई

लखनऊ। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों गैंगस्टर केस में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी, अब एंबुलेंस के फर्जी तरीके से पंजीकरण कराए जाने मामले को लेकर आज मुख्तार अंसारी समेत उसके 12 गुर्गें के खिलाफ एमपी/ एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी।

क्या है एंबुलेंस कांड

बता दें, मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि जब वह पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था। इस दौरान वह जिस एंबुलेंस का इस्तेमाल करता था वह बाराबंकी के एआरटीओ ऑफिस में पंजीकृत थी। जब मुख्तार को पंजाब के मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था, तब भी बाराबंकी जनपद की नंबर प्लेट लगी एंबुलेंस से ही वह मोहाली कोर्ट में पहुंचा था। इसके बाद ये मामला सुर्खियों में आया था।

एफआईआर कराई गई दर्ज

बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्तारी अंसारी के साथ ही डॉ अलका राय समेत अन्य लोगों के खिलाफ 2 अप्रैल 2021 को बाराबंकी की कोतवाली में एआरटीओ पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके अलावा सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था।

25 मार्च को केस  हुआ दर्ज

इस मामले में पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम ने 24 मार्च 2022 को गैंगचार्ट पर मंजूरी दे दी और 25 मार्च 2022 को पुलिस ने मुख्तार अंसारी और उसके साथियों के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था। इसकी जांच पूरी होने के बाद जनवरी में एमपी एमएलए कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है। इस आरोप पत्र में पुलिस ने मुख्तार अंसारी पर जेल में बंद रहकर भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप लगाया है।

जानिए कौन है अन्य आरोपी

मुख्तार अंसारी के अलावा मऊ जिले की डॉ अलका राय, डॉ शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, आनंद यादव, प्रयागराज जिला निवासी मो. सुहैब मुजाहिद, गाजीपुर निवासी सलीम, लखनऊ निवासी मो. जाफरी उर्फ शाहिद, गाजीपुर जिला निवासी सुरेंद्र शर्मा, मो. शाहिद, फिरोज कुरैशी, अफरोज खां उर्फ चुन्नू और जफर उर्फ चंदा को गैंगस्टर मामले में आरोपी बनाया गया है।

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