Rahul Gandhi को नहीं मिली गुजरात HC से राहत, दोषसिद्धी पर रोक की याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पूरी हो चुकी है। दरअसल दोषसिद्धी पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। राहुल गांधी को नहीं मिली अंतरिम राहत मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राहुल गांधी को हाईकोर्ट से […]

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Rahul Gandhi को नहीं मिली गुजरात HC से राहत, दोषसिद्धी पर रोक की याचिका पर फैसला सुरक्षित

SAURABH CHATURVEDI

  • May 2, 2023 4:53 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पूरी हो चुकी है। दरअसल दोषसिद्धी पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है।

राहुल गांधी को नहीं मिली अंतरिम राहत

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल गुजरात उच्च न्यायलय ने पुनरीक्षण याचिका पर उनको अंतरिम राहत से इनकार करते हुए दोषसिद्धी पर रोक लगाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

आपराधिक मानहानि मामले में मिली थी सजा

बता दें कि राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर साल 2019 में विवादित टिप्पणी की थी। इसी मामले कांग्रेस नेता को सूरत जिला अदालत से 2 साल की सजा हुई थी। 2 साल की सजा के बाद इनको आपराधिक मानहानि मामले में लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी। अब राहुल गांधी ने इस मामले में दोषसिद्धी को लेकर गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है।

लोकसभा सदस्यता जाने का ये था पूरा मामला

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। इस बयान के बाद इनको इस साल 2023 मार्च में दोषी पाते हुए सूरत जिला अदालत द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा के तुरंत बाद ही इनको अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। उनकी सासंदी जाने के बाद सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच में खूब हंगामा हुआ था।

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