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Bhagwant mann: सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में संशोधन करेगी मान सरकार, विधानसभा में लाया जाएगा प्रस्ताव

Bhagwant mann, Inkhabar। पंजाब की भगवंत मान (Bhagwant mann) सरकार सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में संशोधन करेगी। संशोधन के जरिए मान सरकार हरमंदिर साहिब से गुरबाणी का प्रसारण सभी के लिए मुफ्त करना चाहती है। सीएम भगवंत मान 20 जून को विधानसभा में प्रस्ताव पेश करेंगे। Bhagwant mann ने क्या कहा ? इस संबंध में […]

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Bhagwant mann: सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में संशोधन करेगी मान सरकार, विधानसभा में लाया जाएगा प्रस्ताव
  • June 19, 2023 10:06 am Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

Bhagwant mann, Inkhabar। पंजाब की भगवंत मान (Bhagwant mann) सरकार सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में संशोधन करेगी। संशोधन के जरिए मान सरकार हरमंदिर साहिब से गुरबाणी का प्रसारण सभी के लिए मुफ्त करना चाहती है। सीएम भगवंत मान 20 जून को विधानसभा में प्रस्ताव पेश करेंगे।

Bhagwant mann ने क्या कहा ?

इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि, इस बार प्रस्ताव 19 जून को होने जा रही मंत्रिमंडल की मीटिंग में पास किया जाएगा। इसके बाद ये प्रस्ताव 20 जून को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सदन में पेश किया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि ये फैसला दुनिया भर में सिख संगत की भावनाओं के मुताबिक लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरबत के भले का विश्वव्यापी संदेश फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में सर्व-सांझी गुरबाणी का प्रसार करना समय की जरूरत है। गुरबाणी के प्रसारण का अधिकार किसी एक चैनल को देने की बजाय इसका प्रसारण बिल्कुल मुफ्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का ये कदम देश-विदेश में संगत को गुरबाणी सुनने में बहुत सहायक होगा। इससे संगत को अपने टीवी या अन्य उपरकरणों के जरिए सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन-ए-दीदार करने में भी आसानी होगी। सीएम ने कहा कि ये फैसला दुनिया के कोने-कोने में पवित्र गुरबाणी का संदेश फैलाने में सहायक होगा

शिरोमणि प्रबंधक कमेटी ने जताया विरोध

भगवंत मान के ऐलान के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने गहरी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि आप सरकार सिखों के धार्मिक मामले में सीधा दखल दे रही है। सरकार के पास इसमें सीधे दखल देने का अधिकार नहीं हैं। धामी ने कहा कि मान सरकार को ये पता नहीं है कि सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में पंजाब सरकार किसी तरह का दखल नहीं दे सकती है, सिर्फ केंद्र सरकार ही एसमें एसजीपीसी की सिफारिश पर संशोधन करने का अधिकार है। मान को अपने राजनीतिक हितों के लिए सिख कौम के अंदर दुविधा पैदा करने से बचना चाहिए। गुरुबाणी कोई आम प्रसारण नहीं है। इसकी पवित्रता और मर्यादा को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है।

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