नई दिल्ली। कनाडा के साथ जारी तनाव के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने देश के दुश्मनों और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को चैनल की न्यूज डिबेट का हिस्सा बनाने से सख्त मना किया है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ दिनों पहले ऐसे […]
नई दिल्ली। कनाडा के साथ जारी तनाव के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने देश के दुश्मनों और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को चैनल की न्यूज डिबेट का हिस्सा बनाने से सख्त मना किया है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ दिनों पहले ऐसे व्यक्ति को टीवी पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। जिसपर अपराध के गंभीर मामले दर्ज हैं।
नोटिफेकशन में कहा गया है कि मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि विदेश के एक व्यक्ति को डिबेट मे चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। उस व्यक्ति के खिलाफ आतंकवाद सहित अपराध के गंभीर मामले दर्ज हैं इसके अलावा वह भारत द्वारा प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति ने कई टिप्पणियां की जो देश की संप्रभुता अखंडता, भारत की सुरक्षा, एक विदेशी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए हानिकारक थी। उनमें देश में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की भी संभावना थी।
ऐस में कोई भी टेलीविजन चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को उनके एजेंडा के लिए कोई भी मंच न दें। हालांकि सरकार मीडिया की स्वतंत्रता को कायम रखती है और संविधान के तहत उसके अधिकारों का सम्मान करती है, लेकिन टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित कंटेंट को सीटीएन अधिनियम 1995 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए, जिसमें धारा 20 की उपधारा (2) भी शामिल है।