पंजी, गोवा रेस्टोरेंट बार पर विवाद के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी है, हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी उस रेस्तरां की न तो मालिक हैं और ना ही उन्होंने कभी उस रेस्तरां के संबंध में किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया.
हाईकोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ना ही गोवा का वह रेस्टोरेंट और ना उसकी जमीन स्मृति ईरानी या उनकी बेटी की है, उन्होंने कभी रेस्तरां के लाइसेंस के लिए अप्लाई ही नहीं किया है.
कोर्ट ने आगे कहा कि बचाव पक्ष के लोगों ने अन्य कुछ लोगों के साथ मिलकर झूठी बातें फैलाई, साथ ही साथ स्मृति ईरानी और उनकी बेटी पर निजी हमले भी किए. दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि विपक्ष ने ऐसा कर स्मृति ईरानी की छवि को धूमिल करने का काम किया. दिल्ली हाईकोर्ट के मुताबिक, असली तथ्यों का पता किये बिना बड़े आरोप लगा दिये गए थे, जिसकी वजह से स्मृति ईरानी और उनके परिवार की छवि धूमिल हुई है.
कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने इस बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि, ‘केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए जा रहे रेस्त्रां पर शराब परोसने के लिए फर्जी लाइसेंस जारी करवाने का आरोप भी लगा है और यह कोई सूत्रों के हवाले से अथवा एजेंसियों द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए लगाया गया आरोप नहीं है, बल्कि सूचना का अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ है.’
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