नई दिल्लीः बार बार दिल्ली कूच करने में फेल हो रहे किसानों को सुप्रीम कोर्ट में भी हार मिली है। किसानों के लिए दिल्ली के बॉर्डर अभी बंद ही रहेंगे। कोर्ट ने किसानों के लिए बॉडर खाले जाने की याचिका को खारिज कर दिया है। सोमवार (9 दिसंबर 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कहा गया कि इस मामले में पहले से ही एक याचिका लंबित है, इसलिए नई याचिका पर चर्चा नहीं होगी।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम स्थिति से वाकिफ हैं। यह याचिका गलत संदेश देती है। उन्होंने कहा, आप चाहें तो लंबित मामले में मदद कर सकते हैं लेकिन हम नई याचिका नहीं लेंगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यह पब्लिसिटी के लिए किया गया है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
याचिका में केंद्र, पंचाब और हरियाणा सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि इस तरह हाईवे बंद करना लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। साथ ही ये नेशनल हाइवे एक्ट और बीएनएस के तहत भी अपराध है। ऐसे में हाईवे को रोकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
बता दें कि 101 किसानों के एक समूह ने रविवार को फिर से दिल्ली कूच करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई। पंजाब सीमा पर हरियाणा के सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़े। पानी की बौछारों से स्थिति को नियंत्रित किया और किसानों को रोक दिया। किसान नेताओं ने बताया कि पुलिस के बल प्रयोग में 9 किसान घायल हुए हैं, जिनमें से एक को चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) में भर्ती कराया गया है।
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