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Delhi-NCR: 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटरों पर लग जाएगा बैन, जानिए क्या होगा इसका विकल्प

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में 1 अक्टूबर से डीजल से चलने वाले जनरेटरों के इस्तेमाल में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बता दें, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के मकसद से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने यह फैसला लिया है। सीक्यूएम ने अब तक आवश्यक सेवाओं के तहत मानकों के अनुसार डीजल जनरेटर को […]

Delhi-NCR: 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटरों पर लग जाएगा बैन, जानिए क्या होगा इसका विकल्प
inkhbar News
  • September 25, 2023 9:45 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में 1 अक्टूबर से डीजल से चलने वाले जनरेटरों के इस्तेमाल में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बता दें, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के मकसद से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने यह फैसला लिया है।

सीक्यूएम ने अब तक आवश्यक सेवाओं के तहत मानकों के अनुसार डीजल जनरेटर को प्रतिबंधित आधार पर चलाने की अनुमति दी थी, किंतु बुधवार को जारी की गई एडवाइजरी में इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सीक्यूएम ने कहा कि 30 सितंबर तक सभी हितधारकों को अपने डीजल जनरेटर को बदलना होगा, या फिर उनमें बदलाव करके मान्यता प्राप्त गैस किट लगानी होगी। ताकि इससे होने वाले वायु प्रदूषण पर लगाम लग सके।

वहीं राज्यों को भेजी गई एडवाइजरी में कहा गया है कि एक अक्टूबर से दिल्ली समेत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के एनसीआर में आने वाले शहर और इलाकों में यह प्रतिबंध लागू होगा। पहले वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थितियों के बावजूद  अस्पताल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, रेल, मेट्रो, चिकित्सा सेवाओं, नर्सिंग होम, स्वास्थ सेवाओं, घरेलू और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी सुविधाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना, टेलीकॉम, डेटा सेवाएं और आईटी से जुड़ी योजनाओं को डीजी सेट के प्रयोग की अनुमति थी। किंतु अब इसे समाप्त कर दिया गया है।

क्या होगा इसका विकल्प

वहीं डीजल जनरेटर के विकल्प के तौर पर गैस सेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए मान्यता प्राप्त किट बाजार में उपलब्ध हैं। ऐसे में आयोग का मानना है कि जुलाई से अगस्त के बीच आसानी के साथ संबंधित पक्ष जनरेटर बदल सकते हैं या उन्हें गैस चालित बना सकते हैं।