नई दिल्ली। कथित आबाकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी चल रहे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आज सोमवार को उन्हें अंतरिम जमानत याचिका पर राहत देने से इंकार कर दिया है।
बता दें, मनीष सिसोदिया ने अनपी बीमार पत्नी की देखभाल करने के आधार पर हाईकोर्ट से जमानत की मांग की थी। इससे पहले शनिवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने दलीलों पर गौर करने के बाद एलएनजेपी अस्पताल में सिसोदिया की पत्नी की ताजा मेडिकल रिपोर्ट मांगते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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