लखनऊ। मथुरा जमीन विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए शाही ईदगाह ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिकाओं को खारिज करते हुए, नए सिरे से सुनवाई करने के आदेश दिए है। हाईकोर्ट ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ मथुरा के जिला जज को एक बार फिर नए सिरे से सुनवाई कर आदेश पारित करने को कहा है। अब सभी पक्षकारों को मथुरा के जिला जज के यहां नए सिरे अपनी दलीले पेश करनी होगी।
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