कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संगरूर कोर्ट से समन जारी, जानिए क्या है मामला

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पंजाब के संगरूर की कोर्ट ने मानहानि मामले में समन जारी किया है। बता दें, खड़गे पर कर्नाटक चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। उनके खिलाफ बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने याचिका दायर की थी। सिविल जज रमनदीप कौर की अदालत ने खड़गे को 10 जुलाई को तलब किया है।

 

वहीं हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज का दावा है कि कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से की और कर्नाटक में सत्ता के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का भी वादा किया। भारद्वाज ने कहा जब मैंने पाया कि घोषणापत्र के पेज नंबर 10 पर कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना देशद्रोही संगठनों से की है और चुनाव जीतने पर इसे प्रतिबंधित करने का वादा किया है, तो मैं गुरुवार को अदालत चला गया।

क्या है पूरा मामला

कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि सरकार बनाने के बाद वह राज्य में पीएफआई और बजरंग दल को बैन कर देगी। इस मामले ने राज्य में काफी ज्यादा तूल पकड़ लिया था। भाजपा ने कई जगह इस मामले में कांग्रेस को निशाने पर लिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभाओं के दौरान कांग्रेस पर बजरंग बली का अपमान करने का आरोप लगाया था।

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